बढ़ते कोरोनोवायरस संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली राज्य में लगा एक हफ्ते का लॉकडाउन

Please Share
नई दिल्ली: कोरोना वायरस की रफ्तार को कम करने हेतु दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार ने राज्य में सोमवार 19 अप्रैल रात 10 बजे से सोमवार 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कई दुकानों को रियायत दी गई है और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी लॉकडाउन के दौरान आने जाने की अनुमति होगी। शादियों में सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति दी गई है। 50 से ज्यादा लोग शादी में इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
लॉकडाउन के दौरान क्या खुला
  • राशन की दुकाने, फल सब्जियों की दुकाने, दूध और मीट की दुकाने
  • मेडकल स्टोर, न्यूज पेपर हॉकर
  • बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस ऑफिस, सेबी के दफ्तर
  • टेलिकॉम और इंटरनेट सेवाएं, केबल सेवा
  • जरूरी वस्तुओं और सामान की डिलिवरी
  • पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, गैस एजेंसी
  • प्राइवेट सिक्योरिटी सेवा
  • जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयां
  • रेस्टोरेंट से खाने की डिलिवरी
  • पानी और बिजली की सप्लाई
  • धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं
कर्फ्यू के दौरान आईकार्ड दिखाने पर इन लोगों को मिलेगी छूट
  • स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, दमकल, जल बोर्ड, बिजली बोर्ड, सार्वजनिक परिवहन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनसीसी और आपात सेवाओं से जुड़े केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारी
  • दिल्ली के न्यायालयों में कार्यरत न्याय सेवा के अधिकारी
  • निजी और सरकारी अस्पतालों में काम कर रहा मेडिकल स्टाफ
  • गर्भवती महिलाएं, रोगी और जरूरी उपचार के लिए जा रहे लोग
  • एयरपोर्ट, रेलेव स्टेशन, बस अड्डे आने जाने वाले यात्री (टिकट दिखाना होगा)
  • दूतावासों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी
  • इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया
अंतरराज्य परिवहन पर किसी तरह की रोक नहीं है और इसके लिए अलग से कर्फ्यू पास की जरूरत भी    नहीं होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े अन्य लोगों को कर्फ्यू के दौरान आने जाने के लिए दिल्ली सरकार से कर्फ्यू पास लेना होगा। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में सिर्फ छूटप्राप्त लोगों को ही यात्रा की अनुमति होगी।

You May Also Like