नरोदा पाटिया दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को दी जमानत

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले में चार दोषियों को जमानत दे दी है। बता दें कि ये घटना गुजरात के 2002 दंगों से जुड़ी है। अहमदाबाद में साल 2002 में हिंसक भीड़ पर अल्पसंख्यक समुदाय के 97 लोगों की हत्या का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चार दोषियों उमेशभाई भारवाड़, राजकुमार, हर्षद और प्रकाशभाई राठौर की जमानत मंजूर कर ली है।

गुजरात के चर्चित नरोदा पाटिया दंगा मामले में मुख्य आरोपी गुजरात की पूर्व बीजेपी मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया गया था। जबकि इसी केस में बाबू बजरंगी की आजीवन कारावास की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा था। बाबू बजरंगी के अलावा इस मामले में आरोपी किशन कोरणी, मुरली नारणभाई सिंधी और सुरेश लंगाडो को भी दोषी करार दिया गया था। वहीं, विक्रम छारा और गणपति छानाजी छारा को निर्दोष करार दिया गया था।

चर्चित नरोदा पाटिया केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। 2002 नरोदा पाटिया केस में हाईकोर्ट ने उमेश भारद्वाज, पदमेंद्र सिंह राजपूत और राजकुमार चौमल को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी जबकि हाईकोर्ट ने दोषियों पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

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