2जी स्पेक्ट्रम घोटाला फैसला: ए. राजा और कनीमोई समेत सभी आरोपी बरी

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नई दिल्ली: यूपीए सरकार के दौरान हुए बहुचर्चित 2जी घोटाले पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ए. राजा और कनिमोई सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा, राज्‍यसभा सांसद कनिमोई, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और राजा के तब के निजी सचिव आरके चंदोलिया सहित करीब एक दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया था।

ए. राजा: पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और द्रमुक नेता राजा पर आरोप था कि उन्होंने नियम-कायदों को नजरअंदाज करते हुए 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की इजाजत दी। सीबीआई के अनुसार, इन्होंने 2008 में साल 2001 में तय की गई दरों पर स्पेक्ट्रम बेच दिया। राजा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी पसंदीदा कंपनियों को पैसे लेकर ग़लत ढंग से स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया। जिसमें  1.76 लाख करोड़ का घोटाला सामने आया था।

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