उत्तराखण्ड सरकार को अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार की अतिक्रमण हटाने की समयसीमा बढ़वाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं, जिसके लिए सरकार हाईकोर्ट में ही अपील करें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उत्तराखण्ड सरकार को बड़ा झटका लगा है।

गौरतलब है कि अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश की समयसीमा बढ़वाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इन दिनों अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रभावित कार्यों में व्यस्त हैं। साथ ही बारिश के चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई चार सप्ताह की समयसीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार को 4 हफ्तों के अंदर देहरादून की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे।

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