Uttarakhand: धामी कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए ये अहम फैसले

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देहरादून: आज धामी कैबिनेट में 21 प्रस्ताव आए जिसमे 19 पर मुहर लगाई गई है।
फैसले इस प्रकार से रहे; 
  • प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है। आपको बतादें कि पिछले करीब 60 साल से उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जा रहा है। प्रस्ताव के तहत अब ऐसे लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का इस्तेमाल होगा। इस फैसले से बंगाली समुदाय के करीब पौने तीन लाख लोगों को राहत मिलेगी।
  • उत्तराखंड डेरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 का गठन किया गया।
  • बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसट्रक्शन (पीएमसी) आईएनआई डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया।
  • बद्रीनाथ मास्टर प्लान फेस वन में 9 सरकारी ऑफिस के डिमोलिशन का निर्णय लिया गया।
  • उत्तराखंड सरकारी नगर निकायों में मलिन बस्तियों के अतिक्रमण हटाने के लिए 3 साल तक नहीं लिया गया निर्णय, 3 साल और बढ़ाकर 2024 तक किया गया
  • नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया।
  • हिमालयन गढ़वाल विश्व विद्यालय का नाम संशोधन कर महाराजा अग्रसेन हिमालयन विवि होगा।
  • उत्तराखंड सिंचाई विभाग में मेट (समूह ग) सेवा नियमावली बनाई गई।
  • उच्च शिक्षा के तहत सभी श्रेणी प्रात: कालीन, गेस्ट टीचर, संविदा टीचर, नितांत स्थायी टीचर का 35 हजार रुपये समान मानदेय।
  • राज्य में यूएसनगर के जलाशयों में 200 मेगावाट के फ्लोटिंग पावर संयंत्र लगाने के फैसले को वापस लिया। 
  • उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक के पदों पर संविलियन नियमावली 2021 को मंजूरी।
  • जोशीमठ में बनने वाले 2.70 MLD एसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी।
  • 622 में से शेष बची 25 मदिरा की दुकानों के लिए 50 प्रतिशत राजस्व निर्धारित, आवंटन के समय लिया जाएगा अधिभार।
  • उत्तराखंड केंद्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 104 व 105 के वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा विधान मंडल के पटल पर आएगा।
  • हल्द्वानी में वाणिज्यिक वादों के निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय का गठन होगा।
  • प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के लिए 13.88 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। निशुल्क यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति को मिलाकर कुल 16.17 करोड़ रुपये रोडवेज को देने का फैसला हुआ।
  • प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन ले रही विधवा की बेटी की शादी के लिए अनुदान की वार्षिक आय की अर्हता 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 48 हजार कर दी गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। योजना के तहत 51 हजार का विवाह अनुदान दिया जाता है।
  • कमर्शियल डिपार्टमेंट बोर्ड अब हल्द्वानी में भी स्थापित करने का कैबिनेट ने लिया निर्णय, 9 पदों का सृजन भी किया गया
  • विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार करीब 5300 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही प्रस्ताव में जरूरी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार भी दिए है।

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