प्रदेश सरकार ने निगम और उपक्रम कर्मियों की मांग पूरी, 20 लाख तक मिलेगा ग्रेच्युटी शुल्क

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देहरादून: प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक निगमों और उपक्रम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। शासन के इस फैसले से उन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जहां पहले से ग्रेच्युटी की सुविधा लागू है।

दरअसल राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को वर्ष 2016 में ही बढ़ा दिया गया था। तब से सार्वजनिक निगमों व उपक्रमों में भी ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाने की मांग हो रही थी। ज्यादातर निगमों व उपक्रमों की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से सरकार वहां फैसला लेने से हिचक रही थी।अब करीब ढाई साल बाद सरकार ने प्रदेश के सार्वजनिक निगमों व उपक्रमों के कर्मचारियों की मुराद पूरी कर दी है।

गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से निगमों-उपक्रमों के करीब 30 हजार से ज्यादा कार्मिकों को लाभ मिलेगा। अब सेवानिवृत्ति पर कार्मिक और मृत्यु पर उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के रूप में अधिकतम 20 लाख रुपये मिल सकेंगे। साथ ही जिन उपक्रमों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतनमान लागू कर दिया गया है।बता दें कि इस संबंध में पत्रावली को वित्त की ओर से बीती आठ मार्च को ही अनुमोदित किया जा चुका है। चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से उक्त संबंध में आदेश जारी नहीं किया जा सका था।

प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास मनीषा पंवार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अतिरिक्त भुगतान के लिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराएगी। निगमों और उपक्रमों को अपने वित्तीय संसाधनों से इस भार को वहन करना होगा।

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