उम्मीदवार का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में चुनाव अधिकारी के आदेश पर रोक

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने राजकीय महाविद्यालय टनकपुर के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का नामांकन चुनाव अधिकारी की ओर से 6 सिंतबर 2018 को निरस्त किये जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार टनकपुर निवासी सूरज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि चुनाव अधिकारी ने उसका नामांकन इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि उसने वर्ष 2015 में बीए में प्रवेश के समय यह नही बताया था कि इससे पूर्व उसने पोलोटकनिक में प्रवेश लिया था। साथ ही यह कहा था कि वह पढ़ाई के साथ साथ वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने चुनाव अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है।

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