सुप्रीम कोर्ट का आदेश-10 दिन में जांच पूरी करे सीवीसी, 12 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

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नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के मोदी सरकार के आदेश को खुद आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई में छिड़ी जंग के बीच सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में जांच होगी। साथ ही सीजेआई ने यह भी कहा कि सीवीसी दो हफ्ते में जांच पूरी करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें राकेश अस्थाना से फर्क नहीं पड़ता। मामले की अगली सुनवाई दीपावली की छुट्टियों के बाद 12 नवंबर को होगी।

वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने तथा अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। वर्मा ने अपनी याचिका बुधवार को दायर की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई गैर सरकारी संगठन की याचिका के साथ ही होगी। विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील मुकुल रोहतगी पैरवी करेंगे।

सीजेआई गोगोई ने अपने आदेश में कहा कि मामले की अगली सुनवाई होने तक सीबीआई के नए डायरेक्टर नीतियों से संबंधित कोई निर्णय नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी, केंद्र सरकार और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को नोटिस जारी किया है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को करेगा।

सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि सीवीसी इस मामले की जांच 10 दिनों में पूरी करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होगी। एम नागेश्वर राव केवल रूटीन कार्य करेंगे। सीजेआई रंजन गोगोई ने अटार्नी जनरल से मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज अथवा पूर्व जज से कराने का आदेश दिया है।

केंद्र के छुट्टी के आदेश के खिलाफ आलोक वर्मा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हम मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि किस तरह का अंतरिम आदेश पारित करना पड़ा है। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा का पक्ष रख रहे फली नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘सीवीसी और केंद्र सरकार का आदेश बिना किसी कानूनी प्राधिकार के था।’

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। विधि वेत्ता फली नरीमन आलोक वर्मा का पक्ष रख रहे हैं। नरीमन ने कहा है कि इस मामले में न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। सीजेआई ने कहा कि सीवीसी इस मामले की जांच 10 दिन में पूरी करे। सीबीआई विवाद में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना भी अपनी छुट्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार ने अस्थाना को भी अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजा है।

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