केदारनाथ हेली सेवा मामला: सरकार ने हाईकोर्ट में किया जवाब दायर, 24 अप्रैल को सुनवाई

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नैनीताल: केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दायर कर दिया है। मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को तय की गई है। जबकि, केदारनाथ धाम के कपाट 9 मई को खुल रहे हैं।

बता दें कि, होईकोर्ट ने केदारनाथ हेली सेवा के टेंडर पर रोक लगा दी थी। दरअसल केदार घाटी में रोक के बावजूद बनाए गए नए हेलीपैडों के निर्माण पर हाईकोर्ट में कड़ा रुख अखतियार किया। सरकार ने केदार घाटी में अपने ही सर्कुलर के विपरीत नए हेलीपैडों को निर्माण कराया था। इतना ही नहीं उन हेलीपैडों को टेंडर की प्रक्रिया में भी शामिल कर लिया था, जिसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी।

दरअसल, सरकार ने जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई है, उससे इस साल भी पिछले साल की तरह ही केवल 9 हेली आपरेटरों को ही मौका मिला। 15 मार्च को यह टेंडर प्रक्रिया शुरू की जानी थी, लेकिन आम चुनावों के चलते देश भर में आचार संहिता लागू है। जिसके चलते युकाडा को यह सेवा उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने के चलते देरी हुई। पहले केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा के टेंडर में पहले से ही अप्रूव्ड 14 हेलीपैडों का जिक्र किया गया था। लेकिन एक हफ्ते बाद ही फिर से नियम विरुद्ध बनाए गए चार नए हेलीपैडों को भी शामिल कर दिया गया। यानी कुल अट्ठारह हेलीपैडों को दर्शाया गया।

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