साल की अंतिम कैबिनेट बैठक, भवन निर्माण नियमों में राहत समेत जाने कई अन्य फैसले..

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देहरादून: मंडे को कैबिनेट बैठक में नौ प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें से एक प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। 2018 की यह त्रिवेंद्र कैबिनेट की अंतिम बैठक रही। इस दौरान कई अहम फैसलों पर सरकार ने मुहर लगाई।

जानिये बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु:

  1. लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित व्यवस्थाधिकारी एवं व्यस्थापक पदों की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।
  2.  गन्ने के समर्थन मूल्य में बदलाव 327 अगेती, अर्ली वैरायटी प्रजाति सामान्य प्रजाति में 317 रु प्रति कुन्तल, निर्धारित की गयी।
  3. उत्तराखंड भवन निर्माण एवं आवास विकास उपविधि विनियम के मानकों में संशोधन किया गया। भवन निर्माण नीति में संशोधन, पहाड़ो और मैदान के बीच वाले भाग में फुट हिल नीति बनेगी, प्राधिकरणों को इसमे कार्य करने के लिए कहा गया है, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, चंपावत जिलो में प्राधिकरण काम करेंगे, फुट हिल में भवनों की ऊंचाई 21 मीटर से ज्यादा नही होगी, सड़क को चौड़ाई 9 मीटर घटाकर 6.75 मीटर निर्धारित की गयी।
  4. आवासीय क्षेत्र में एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन के लिए वन टाईम सेटलमेंट की व्यवस्था की गयी। कम्पाउन्डिग फीस में छूट दी गयी।
  5. उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियम 2011 के मानक में संशोधन।
  6.  नगर निगम अधिनियम 1965 की धारा 135 ओर 136 में बदलाव किया गया।

वित्तीय अधिकार में बढ़ोत्तरी की गयी:

नगर आयुक्त को 50 हजार से 10 लाख का वित्तीय अधिकार

मेयर को 1 लाख से 12 लाख का वित्तीय अधिकार

5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले  मेयर को 12 लाख एवं  5 लाख से कम मेयर 6 लाख का वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया।

कार्यसमिति को 25 लाख एवं बोर्ड को असिमित वित्तीय अधिकार दिया गया।

  1. उत्तराखंड पुलिस के इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टर 33 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, इसमे आर्म्ड फोर्स को भी शामिल किया गया।
  2. वेतन निर्धारण विसंगति दूर की गयी, सीधी भर्ती और पदोन्नति के 4600 ग्रेड पे के अन्तर को दूर किया गया, इससे लगभग ढेड़ लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे।

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