केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का होगा एक ही उच्च न्यायालय

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श्रीनगर: अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का एक ही उच्च न्यायालय होगा। यह जानकारी राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक राजीव गुप्ता ने दी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।

राजीव गुप्ता ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर 108 केंद्रीय कानून लागू होंगे जबकि राज्य के 164 कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। इसके अलावा यहां 166 राज्य कानून लागू रहेंगे।

केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने नौ अगस्त को जम्मू- कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 को मंजूरी दी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख सीधे तौर पर केंद्र के अधीन होगा।

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