नाले के निर्माण को लेकर हाईकोर्ट की प्रशासन को फटकार

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने देहरादून के अनुराग चौक पर नाले के निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद,  डीएम को निर्देश दिये हैं कि वो सुरक्षा देकर नहर के निर्माण का कार्य पूरा कराएं। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष इस सम्बन्ध में पहले सुनवाई हुई थी।

मामले के अनुसार अशोक लखेड़ा सहित अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में उन्होंने नाले के निर्माण के लिये याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि देहरादून के अनुराग चौक पर केन्द्र सरकार की अमृत योजना के तहत 2015-16 में 200 मीटर नाले के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। 47.71 लाख की राशी में तैयार होने वाले इस नाले को उस दौरान, डीएम की स्वीकृति के बाद 28 जुलाई 2015 से कार्य शुरु कर दिया गया और नगर निगम ने भी इसके लिए पैंसा आवंटन कर दिया था। लेकिन नाले का निर्माण कर रही उत्तराखण्ड पेयजल निगम ने नाले का कार्य 5 प्रतिशत करने के बाद दुकानदारों और स्थानीय नेताओं के दबाव में कार्य छोड़ दिया था। इस प्रकरण पर पूर्व में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित करते हुये 7 दिसंबर 2016 को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 6 माह में कार्य पूर्ण करने के आदेश दिये थे। अवमानना याचिका में कहा गया कि कोर्ट के आदेशों का पालन अभी तक नहीं किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि डीएम ने अनुरोध किया है कि कार्य की स्वीकृति के अनुरुप कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है।

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