स्कूल खोले जाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 18 अगस्त को

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ललित जोशी की रिपोर्ट;
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में देहरादून निवासी विजय पाल सरकार द्वारा स्कूलों को खोले जाने संबंधी शासनादेश को याचिका के जरिये चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में बच्चों के स्कूल खोलना गलत है। जबकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है और उसमे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले बच्चों का ही जिक्र किया गया हैसरकार ने स्कूलों को खोल दिया है, जो कि गलत है। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुवे नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली तिथि 18 अगस्त नियत की गई है।
आपको बता दें कि कक्षा 6 से 12वीं तक स्कूल खोले जाने संबंधी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुवे राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में दायर याचिका पर विस्तृत सुनवाई करते हुवे सरकार से पूछा है कि, बतायें कोरोना के दृष्टिगत स्कूलों में क्या-क्या सावधानियां बरती जा रहीं हैं और क्या कोविड़ एसओपी का पालन किया जा रहा है या नही? पूरे मामले पर सरकार को नोटिस जारी करते हुवे विस्तृत जवाब तलब किया है। मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 18 अगस्त की तिथि नियत की है।

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