हाईकोर्ट ने दिया त्रिवेन्द्र सरकार को बड़ा झटका, देहरादून नगर निगम में 60 गांव शामिल करने का नोटिफिकेशन निरस्त

Please Share

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिवेन्द्र सरकार को बड़ा झटका दिया है । देहरादून निवासी कुलविंदर सिंह बोरा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 25 अक्टूबर 2017 को नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमे नगर निगम देहरादून का क्षेत्र विस्तार किया जाना था। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में भी किया था।

याचिकाकर्ता ने त्रिवेन्द्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कहा था कि शामिल किए गांव में से अधिकतर गाँव वन भूमि से लगे हुए है। गाँव को शामिल करने से वन भूमि में अतिक्रमण होने एवम पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना है। याचिका में कहा कि सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करने से पूर्व नियमो का पालन नही किया।
60 गाँव को देहरादून नगर निगम में शामिल करने का नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया
नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश राजीव शर्मा एवम न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 60 गाँव को देहरादून नगर निगम में शामिल करने का नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया है।

You May Also Like