जिलाधिकारी देहरादून ने भी दुकान खोलने के आदेश में किया संशोधन, संशोधन इस प्रकार से है

Please Share

देहरादून: रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅकडाऊन को सख्ती से लागू रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। पेशेन्ट केयर पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में तय किया गया कि राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार की  गाइडलाइन के अनुसार ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। पूरे राज्य में दुकानों के खुलने का समय पहले की तरह सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही रहेगा।

इसी निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी देहरादून ने भी अपने कल के आदेश में संशोदन किया है। संशोधित आदेश दुकान खोलने की शर्तों को लेकर किया गए है। संशोधन इस प्रकार से है।

  • जनपद देहरादून के विभिन्‍न नगर पालिका सीमाओं के अन्दर दुकान एवं अधिष्ठान स्थापन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एवं आवासीय परिसर में स्थापित दुकाने प्रात: 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय क्षेत्रों के बाजार में आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में रिथत मार्केट कॉम्पलेक्स एवं मॉल में अवरिथित मल्टी ब्रान्ड तथा सिंगल ब्रान्ड की दुकाने लॉक डाउन अवधि दिनाक 03.05.2020 तक बन्द रहेगी।

  • नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत भगत सिंह कॉलोनी, आजाद नगर कॉलोनी, कारगी ग्रान्ट, मुस्लिम कॉलोनी तथा नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत बीस बीघा कॉलोनी गली न0 3 एवं डोईवाला के झवरावाला व कंशवपुरी बस्ती को छोड़कर आवश्यक सेवा से सम्बन्धित दुकानें ही पूर्वान्ह 7 वजे से अपरान्ह । बजे तक खुली रहेंगी, अर्थात अन्य सभी दुकाने पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी।

  • जनपद देहरादून के नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर “दुकान एवं अधिष्ठान स्थापन अधिनियम” के अन्तर्गत पंजीकृत दुकानें, (आवासीय एवं मार्केट कॉम्पलेक्स में स्थित दुकानों सहित किन्तु मल्टी ब्रान्ड एवं सिंगल ब्रान्ड शॉपिंग मॉल को छोड़कर) अधिकतम 50 प्रतिशत कार्मिकों के साथ पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक खुली रह सकेगी।

You May Also Like

Leave a Reply