भीम आर्मी प्रमुख सी. आजाद को सशर्त जमानत, CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई थी गिरफ्तारी

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नई दिल्ली: भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दरियागंज हिंसा मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी।

आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और चुनावों तक कोई धरना आयोजित नहीं करेंगे। आजाद के संगठन ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ 20 दिसंबर को पुलिस की इजाजत के बिना ही जामा मस्जिद से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च का आह्वान किया था। इस मामले में गिरफ्तार किये गए 15 अन्य लोगों को नौ जनवरी को अदालत ने जमानत दे दी थी।

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