हाईकोर्ट ने दिए अवैध बार को सीज करने के निर्देश

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वाकवे माल में ‘ड्रंकन मंकी’ के नाम पर चल रहे बार को सीज करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। कार्यवाहक न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी दीपांशु जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वाकवे मॉल में पार्टियों के नाम रोज के हिसाब से बार का लाइसेन्स लिया जा रहा है जो कि, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशो का उल्लंघन है। इसके अलवा बार के आस पास कालेज, स्कूल व अन्य शोरूम है जिनमे  महिलाए व बच्चे आते जाते रहते है, वहॉ पर आये दिन शराबी हुड़दंग करते रहते है। जिसकी शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन व आबकारी विभाग से भी की। लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नही होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवैध रूप से चल रहे इस बार को सीज करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए।

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