10 हजार का ऑटो रिक्शा, 52,500 का चालान; गाड़ी छोड़ कर भागा चालक

Please Share

भुवनेश्वर: नया मोटरयान कानून लागू होने के साथ ही कई तरह के हैरतअंगेज जुर्माने के मामले सामने आ रहे हैं। जिनमे वाहन की कीमत से कई अधिक का जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीँ ऐसा ही एक और मामला ओडिशा में सामने आया है। इस कानून को सख्ती के साथ लागू किया गया है और इसका शिकार एक ऑटो रिक्शा चालक हो गया। जिसके 10 हजार कीमत के वाहन पर 52 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑटो चालक पर अवैध लाइसेंस के लिए 5,000, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर 10,000, परमिट का उल्लंघन करने पर 10,000, लगाया, गाड़ी का पंजीकरण न होने पर 5,000, बीमा न होने पर 2,000, गलत लेन में चलने पर 500 रुपये और अन्य नियमों को न मानने पर उसके ऊपर 5000 का जुर्माना लगा। इस तरह कुल राशि 47,500 रुपये तक पहुंच गई। वहीं पुलिस ने भी उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया और यह राशि 52,500 रुपये हो गई।

वहीँ ऑटो चालक ने इसके जवाब में कहा कि उसके इस ऑटो को बेच देने पर भी 10 हजार से अधिक नहीं मिलेगा। साथ ही जुर्माने की रकम सुनते ही चालक गाड़ी छोड़ कर भाग खड़ा हुआ। हालाँकि ट्रैफिक पुलिस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करेगी।

You May Also Like