रियल स्टेट रैगुलेशन एक्ट पर बिल्डरों को राहत

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भारतीय सरकार द्वारा लागू किए गए रियल स्टेट रैगुलेशन एक्ट पर अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड राज्य ने भी बिल्डरों को राहत की सांस दे दी है। आज शहरी विकास मंत्री मदन कोशिक ने बताया कि रजिस्ट्रेशन एथोर्टी और राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बिल्डरों को कुछ समय सीमा और दी जायेगी।

मदन कौशिक ने बताया कि बिल्डरों की डिमांड को देखते हुए एर्थोटी ने निर्णय लिया है कि जो भी बिल्डर 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवायेगा उसे पूरी परियोजना की लागत का एक प्रतिशत जमा लेट फीस जमा करना पड़ेगा। वहीं यदि 10 से 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवायेगा उसे 2 प्रतिशत लेट फीस जमा करनी पड़ेगी। और यदि अक्टूबर के बाद रजिस्ट्रेशन करवायेगा उसे लेट फीस पूरी 10 प्रतिशत के रूप में देनी पड़ेगी।

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