पिता और बेटों को हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने किया बरी

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नैनीताल: हाई कोर्ट ने पूजा की हत्या के मामले में आजीवन सजा पाए तीन हत्या आरोपियों को बरी कर दिया है। यह सुनवाई न्यायधीश राजीव शर्मा  व न्यायधीश शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई।गौरतलब है कि 14 जून 2006 को पूजा के पिता महेंद्रपाल व भाई इंद्रपाल, रबीपाल ने अपनी बहिन पूजा की हत्या राकेश नाम के शख्स के साथ अनैतिक सम्बंध होने के चलते हेड़ाखान चोरगलिया में कर दी थी।उनका आरोप था कि उनकी बहिन का पड़ोस में रहने वाले राकेश के साथ अनैतिक सम्बंध थे। लम्बी पूछताछ के बाद पिता पुत्र ने पूजा की हत्या की बात स्वीकारी और 26 मार्च  2012 को निचली अदालत ने तीनो हत्यारोपियों को आजीवन की सजा सुनाई थी।वहीँ तीनों अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें उच्च न्यायलय ने आज फैसला सुनते हुए साक्ष्यो के अभाव में तीनों अभियुक्तों को सजा  से बरी कर दिया है।

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