गाड़ियों से हैलोजन लाइट और एलईडी लाइटें हटाने का आदेश- उत्तराखंड उच्च न्यायालय

Please Share

हाई कोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन विभाग को आदेश जारी करते हुए कहा कि कम्पनी की लाइटों के अलावा सभी गाड़ियों, ट्रकों से हैलोजन लाइट, एलईडी लाइटों आदि को हटाया जाएं। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक जन हित याचिका दाखिल के तहत लिया।

गौरतलब है कि उत्तराखंड में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। जिसका प्रमुख कारण गाड़ियों में अतिरिक्त लाइटों का लगाना है। दरअसल शशांक उपाध्याय ने एक जनहित दाखिल की थी कि गाडियों में अतिरिक्त लाइटें लगाने के कारण, सामने आने वाले वाहन चालक को दिखाई नहीं देता, जिससे सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

वहीं आज इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के.एम. जोजफ और जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ में यह फैसला सुनाया गया कि कंपनी की हेडलाइट के अलावा किसी भी प्रकार की लाइट लगाना गैरकानूनी होगा।

You May Also Like

Leave a Reply