उत्तराखंडः कैबिनेट बैठक हुई संपन्न, इन 14 प्रस्तावों पर लगी सरकार की मुहर

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देहरादून- उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में सरकार कर्मचारियों को राज्य आयुष्मान योजना के दायरे में लाने के फैसले पर मुहर लगी। इसके साथ ही बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए और सभी पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सुबह नौ बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई।

मंत्रिमंडल के फैसले:

1 – संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर लगी मुहर। किसानों के साथ कॉन्ट्रेक्ट कर अधिनयम के तहत खेती जाएगी।

2-  राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सीटी में सलाहकार पद  की हुई स्वीकृत। जीएस रौतेला को बनाया गया  सलाहकार। रौतेला राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में  कर चुके हैं काम। तीन वर्ष के लिए सलाहकार किये गए नियुक्ति ।

3 – उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में किया जाएगा लागू। किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता होगी खत्म। किसान अपने दामों पर कहीं भी  बेच सकेंगे फसल।

4 – अटल आयुष्मान योजना में किये गये बदलाव। सरकारी अस्पताल के रेफरल प्रक्रिया को किया गया खत्म। स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ अथॉरिटी नाम किया गया।

5 – एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति पांच साल से बढ़ाकर की गई सात साल।

6 – मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 में किया गया संसोधन । निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों पर अब नही मिलेगी छूट । तंबाकू पान मसाला, सीमेंट, पॉलीथीन आदि पर छूट अब नहीं मिलेगी।

7 – मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा नौ में किया गया संशोधन । 2021 की जगह 2023 तक पॉलिसी बढ़ाई गयी।
8 – स्टार्टअप नीति 2018 में किया गया।संशोधन

9 – पंचायती राज एक्ट 2016 में किया गया संशोधन ।
10 – लोकनिर्माण विभाग अब नई सड़क 500 मीटर लंबी और तीन मीटर चौड़ी बना सकेगा।

11 – आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को सरकार द्वारा दी जाएगी निःशुल्क ।
12 – 162 कब्रिस्तान की चहारदिवारी करने के लिए एक साल का बढ़ाया गया समय ।

13 – उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत में किया गया संसोधन।
14 – उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को दी गई मंजूरी । प्रदेश में अब गहावों को मिलेगी सुरक्षा। मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गहावों को मिलेगी सुरक्षा ।

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