उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए बड़े फैसले, पढ़ें पूरी खबर

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देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म

कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के ये लिए गए बड़े निर्णय

केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1997 में किया गया संशोधन

उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के तहत कैरोन वायरस को महामारी किया गया घोषित

एक्ट की अवहेलना करने पर आईपीसी के तहत होगी कार्रवाई

कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 555 डॉक्टरों की नियुक्ति,

हर मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशक्त पद भरने को मंजूरी, 11 माह के लिए होगी नियुक्ति

50 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए की व्यवस्था

चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण के ये खरीदारी करने के लिए बज़ट की व्यवस्था

जरूरत पड़ने पर फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाएं जाने का भी लिया गया निर्णय

आवश्यकता पड़ने पर निजी भवन को अस्पताल के लिए किया जाकेगा प्रयोग

140 एम्बुलेंस कोरोना वायरस से निपटने के लिए होंगी तैयार

31 मार्च तक सारे डिग्री कालेज और सिनेमाघर बंद रखने के निर्देश

बसों में साइटेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश

ग्राम विकास अधिकारी की सेवा नियमावली में कैबिनेट ने किया संसोधन। अब केवल ग्रेजुएट भी कर सकेंगे पद के लिए आवेदन। आयु सीमा भी 42 वर्ष तक बढ़ाई गई

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