उन्नाव रेप केस: सुप्रीमकोर्ट का आदेश- 7 दिन में जांच पूरी करे सीबीआइ, सभी केस दिल्‍ली होंगे ट्रांसफर

Please Share

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में उन्नाव रेप केस की पीड़िता की चिट्ठी पर सुनवाई के दौरान सभी मामलों को यूपी से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगाई ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि जांच करने में कितना समय लगेगा तो उन्होंने एक महीने का समय मांगा था। इस पर सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से एक महीने में नहीं सात दिन में मामले की जांच पूरी करने को कहा। कोई ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता की स्थिति भी जानी।

इस मामले में सीजेआई दो बजे दोबारा से सुनवाई करेंगे। इस सुनवाई के दौरान पांच मामलों को ट्रांसफर करने पर फैसला लेंगे। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर सबसे बेहतर जज होते हैं और वह बता पाएंगे कि पीड़िता व उसके वकील को दिल्ली एयरलिफ्ट किया जा सकता है।

सीबीआई के संयुक्त निदेशक सम्पत मीणा उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बलात्कार, दुर्घटना मामलों की जांच की स्थिति से न्यायालय को अवगत कराया। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, पीड़िता की हालत कैसी है? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, ‘वह अभी वेंटिलेटर पर हैं’। इसके बाद CJI ने पूछा कि क्या अभी उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है।

गौरतलब है कि न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता द्वारा सीजेआई को लिखे पत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया था और अपने सेक्रेटरी जनरल से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस पत्र को 17 जुलाई से अब तक उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया।

You May Also Like