हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, ट्रैफिक नहीं सुधरा तो कोर्ट की अवमानना का चलेगा केस

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नैनीताल: कोर्ट के पूर्व में जारी सख्त निर्देशों के बावजूद नैनीताल में रोज लग रहे ट्रैफिक जाम और यातायात अव्यवस्था पर हाईकोर्ट ने आज गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने प्रशासन की ओर से 13 जून तक कोई व्यावहारिक यातायात प्लान प्रस्तुत न होने पर सख्त करवाई और कठोर आदेश पारित करने की चेतावनी देते हुए कहा कि नैनीताल में पार्किंग फुल होते ही कालाढूंगी और काठगोदाम से नगर में हर तरह के वाहन का प्रवेश रोके जाने के निर्देश दिए।
नैनीताल से जुडी जनहित याचिका को सुनते हुए कोर्ट ने ए.डी.एम. और ई.ओ.नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी किये। नैनीताल नगर में ट्रैफिक जाम को लेकर जरुरी कार्यवाही नहीं की जाने से नाराज न्यामूर्ति सुधांशू धूलिया और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खण्डपीठ ने नाराजगी जताई। न्यायालय ने सम्बंधित अधिकारियों से कहा कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही अमल में लाई जाए। न्यायालय ने कहा कि नैनीताल में पार्किंग फुल होने की स्थिति में काठगोदाम और कालाढूंगी में सभी वाहनों को रोक दिया जाए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 19 जून के लिए निर्धारित करते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस 13 जून को ट्रैफिक सम्बन्धी कोई ठोस नीति बनाकर लाए नहीं तो 19 जून को कोई कठोर निर्णय पारित किया जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मीडिया के लिए टिप्पणी की कि उसका भी दायित्व है कि वह इस तथ्य का व्यापक प्रचार प्रसार करे कि नैनीताल में यातायात की स्थिति बहुत गंभीर है अतः यहां आने वाले पर्यटक अपने लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद ही यहां आएं।

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