शोरूम से निकलते ही नई स्कूटी का पुलिस ने काटा एक लाख का चालान

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नई दिल्ली: नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू हुए 20 दिन हो चुके हैं और अब तक कई हजारों और लाखों रुपये के ट्रैफिक चालान भी सामने आ चुके हैं। लेकिन, ऐसे में एक दिलचस्प जुर्माना सामने आया है जिसमें एक नए स्कूटर की कीमत से भी ज्यादा जुर्माना लगाया गया है।

आपको बता कि यह मामला ओडिशा का है, जहां ब्रांड-न्यू होंडा एक्टिवा को पुलिस ने सीज कर दिया और एक्टिवा के मालिक से पूछताछ करने के बाद डीलरशिप पर सीधा 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।

एक्टिवा को भुवनेश्वर से 28 अगस्त को खरीदा गया था। 12 सितंबर को इस स्कूटर को कटक में एक  नियमित चेक पोस्ट पर सड़क परिवहन अधिकारियों द्वारा रोका गया। जिसके बाद देखा गया कि स्कूटर पर रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं है। ऐसे में RTO ने डीलर पर रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने पर करीब 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नए मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार लगाया गया। इसके अलावा RTO ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलरशिप का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को कहा कि उन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के स्कूटर कैसे डिलीवर किया।

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