पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली को मंजूरी

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देहरादून: आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में एयर स्पोर्ट्स नियमावली को मंजूरी दी गई है। पैराग्लाइडिंग की नियमावली को मंजूरी देने के साथ ही ऑपरेटर की योग्यता को निर्धारित किया गया। नियमावली के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी किया गया। रिवर राफ्टिंग, क्याकिंग-केनोइंग नियमावली में संशोधन कर उसे व्यवहारिक बनाने का प्रस्ताव पास किया गया।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय करुणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। साथ ही राइफलमैन हमीर सिंह और मनदीप सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में असुविधा का समाधान किया गया। इस दौरान रिवर राफ्टिंग विलंब शुल्क में संशोधन का प्रावधान किया गया। एक जुलाई से 31 जुलाई के बाद 1000 रुपये का विलंब शुल्क लिया जाएगा। साथ ही गंगा के अतरिक्त और नदियों पर भी रिवर राफ्टिंग की अनुमति दी गई है। रिवर राफ्टिंग के दौरान धूम्रपान और नशे को प्रतिबंधित किया गया है। सबसे पहले कैबिनेट के पूर्व ऑडिट विभाग की वेबसाइट को लॉन्च किया। साथ ही लेखा विभाग को डिजिटल बनाते हुए जिले की लेखा परीक्षा को ऑनलाइन किया गया है। वहीं, डैशबोर्ड बोर्ड की व्यवस्था भी की गई है।

ये हैं मुख्य फैसले
-पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली को मंजूरी।
-पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया निर्धारित।
-पुलिस घुड़सवार दल सेवा नियमावली को मंजूरी।
-पुलिस मोटर परिवहन शाखा की सेवा नियमावली को मंजूरी।
-यू कोस्ट के सातवें वेतनमान को मंजूरी
-धार्मिक स्वतंत्रता नियमावली अधिनियम नियमावली में संशोधन। छल कपट करने का अधिकार एवं सबूत को सिद्ध करने का भार उसी संस्था पर तय किया गया।

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