पंजाब के पूर्व सीएम के हत्यारे की सजा हुई कम, गृह मंत्रालय ने फांसी की सजा बदलकर उम्रकैद में की तब्दील

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बलवंत सिंह राजोआना की सजा कम कर दी है। बता दें कि राजोआना को साल 2007 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। वहीँ इस आदेश के बारे में पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। राजोआना की मौत की सजा को बदलकर उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया है।

बता दें कि साल 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की चंडीगढ़ में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में मौत हो गई थी। बलवंत सिंह और कुछ अन्य को इस मामले में दोषी ठहराया गया और राजोआना को एक अगस्त 2007 को चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत ने फांसी की सजा सुनाई गयी थी।

राजोआना की बहन ने नवंबर 2017 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बलवंत सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की थी। लेकिन याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में उसने कहा था कि राजोआना पिछले 20 साल से जेल में बंद है। इस दौरान ना तो उसने अपनी सजा को चुनौती दी और न ही कानूनी सहायता मांगी। उसे फांसी सजा सुनाई कई साल हो गए हैं, इसलिए अब उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए।

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