कल से निरंजनपुर सब्ज़ी मण्डी खोलने के आदेश हुए पारित, कड़े नियमों के साथ इस तरह से रहेगा खुलने का समय

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देहरादून: जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने आज निरंजनपुर स्थित गण्डी परिसर में अवरिथत दुकानों के व्यापरियों में से कोविड-19 के रांकमण उपरान्त चिन्हित होने तथा इसके प्रसार को नियंत्रित किये जाने हेतु मण्डी को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर बन्द किया गया था तथा यह निर्देश दिये गये थे कि समीक्षा उपरान्त अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा। आज दिनांक 14.06.2020 को पुलिस अधीक्षक (नगर), उप जिलाधिकारी-सदर तथा सचिव, कृषि उत्पादन गण्डी समिति, देहरादून आदि की आयोजित बैठक तथा प्राप्त संस्तुति के कम में सम्मयक विचारोपरान्त दिनाक 15.06.2020 से अग्रिम आदेशो तक मण्डी को खोलने तथा व्यापार संचालन हेतु निम्नवत सशर्त अनुमति के आदेश पारित किये जाते है। अब सुबह 4 से 8 बजे तक सब्जी की 75 दुकानें व दोपहर 9 से 1 बजे तक फलों की 75 दुकानें इन शर्तों के साथ सिर्फ खुलेंगी। 

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  • मण्डी परिसर में ऐसे थोक व्यापारियों को ही थोक व्यापार संचालन की अनुमति होगी, जिनके द्वारा कोविड-19 संकमण की जॉच करा ली गई हो तथा इस विषयक प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।

  • उक्त व्यापारियों को मानक संचालन प्रकिया (SOP) का पालन एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने व मास्क तथा नियमित सैनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा।

  • प्रतिदिन मण्डी में प्रवेश करने वाले सभी व्यापारियों को थर्मल स्कीनिंग करानी होगी।

  • प्रातः 04 बजे से 08 बजे तक की अवधि में मात्र ऐसे 50, पास धारक, मिनी लोडर वाहन एवं 100 पास धारक वेंडरों को ही मण्डी परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

  • प्रातः 09 बजे से 04 बजे तक की अवधि में मात्र ऐसे 50 पास धारक मिनी लोडर वाहन एवं 100 पास धारक वेंडरों को मण्डी परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

  • मण्डी परिसर में पललेदारों को कोविड-19 संकमण जॉच प्रमाण-पत्र व उपरोक्त दिशाननिर्देशों के अनुपालन के उपरान्त ही कार्य करने की अनुमति होगी।

  • मण्डी परिसर के पूर्व में स्थित मसूरी-सहारनपुर (लालपुल से आई0टी0आई0 तक) मार्ग पर ठेली लगाने की अनुमति नही होगी ।

  • उक्त अनुमति अग्रिम आदेशो तक सशर्त निर्गत की जा रही है जिसकी एक सप्ताह बाद पुनः समीक्षा की जायेगी और तदनुसार अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा।

  • नगर निगम, देहरादून द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में नियमित रूप से सैनेटाईजेशन किया जायेगा।

  • मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्रान्तर्गत चिकित्सकीय सकिय निगरानी सुनिश्चित करायेगे।

  • सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के प्रति उत्तरदायी होगे।

उपरोक्त आदेश का जन सुरक्षा के दृष्टिगत अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की रिथति मे आपदा
प्रबन्धन अधिनियम-2005 व उत्तराखंड एपिडिमिक डिजीज कोविद-19 रेगुलेशंस, 2020 एपिडिमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी जायेगी। आदेश इस प्रकार से है। 

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