विधायक को मिली विदेश जाने की अनुमति, मुकदमा दर्ज होने के चलते नहीं हो रहा था पासपोर्ट सुधार

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने लोहाघाट विधायक पूरन फर्तियाल को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर उनको पासपोर्ट देने के आदेश दिये हैं। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार लोहाघाट विधायक पूरन फर्तियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अगस्त के पहले सप्ताह में उत्तराखंड सरकार के एक दल को इंग्लैंड, स्वीट्जलैंड, जर्मनी के दौरे पर जाना है। इस दल में लोहाघाट विधायक पूरन फर्तियाल (याचिकाकर्ता) को भी जाना है। याचिका में कहा कि यहां ये दल ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार में मेट्रो लाइन व रोप-वे सेवा का अध्यन करेंगे।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जब याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट कार्यालय में अपने नाम को ठीक करने का आवेदन किया तो पासपोर्ट कार्यालय ने उनको विदेश जाने के लिये इसलिये पासपोर्ट ठीक करने से मना कर दिया कि उन पर एक मुकदमा दर्ज है और निचली अदालत से इसके लिये स्वीकृति लेने की बात कही। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसे निचली अदालत ने 6 जुलाई को आदेश पारित कर उसकी याचिका को खारिज कर दिया। ‌निचली अदालत के इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को स्वीकार कर उनको पासपोर्ट देने के आदेश दिये।

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