पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पत्नी से मिलने की इजाजत

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इस्लामाबादः पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। पाकिस्तान सरकार ने जेल में बंद कुलभूषण जाधव की पत्नी को उनसे मिलने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर ये फैसला किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग को भी इस फैसले की जानकारी दे दी है।

गौतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत सरकार इसके विरोध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंची थी जिसमें यह दलील दी गयी थी कि यह वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान को मामले की सुनवाई पूरी होने तक जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत के साथ तनाव कम करने में मध्यस्थता की पेशकश का स्वागत करते हुए कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया। माना जा रहा है कि पिछले महीने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नई दिल्ली में नियुक्त पाकिस्तान उच्चायुक्त सोहेल महमूद के बीच एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गयी थी।

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा था और एक सैन्य अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। अदालत ने उन्हें जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।

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