हैदराबाद दोहरे बम ब्लास्ट में 11 साल बाद आया फैसला, दो दोषी करार, दो बरी

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हैदराबाद: हैदराबाद में 2007 में हुए दोहरे बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि दो को बरी कर दिया गया है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में अनिक शाफीक सईद और इस्माइल चौधरी शामिल हैं।  इसके अलावा पांचवें आरोपी समेत अन्य आरोपियों पर फैसला सोमवार को किया जाएगा।

इससे पहले अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश टी श्रीनिवास राव ने 27 अगस्त को मामले का फैसला चार सितंबर तक के लिए टाल दिया था। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने इस मामले की जांच की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी थे। एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार आरोप-पत्र दायर किए थे और दो फरार आरोपियों रियाज भटकल और इकबाल भटकल को भी ममाले में नामजद किया था।

बता दें कि 25 अगस्त 2007 यानी 11 साल पहले हैदराबाद में दो अलग-अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए। इन धमाकों के बाद हैदराबाद समेत पूरे भारत में हड़कंप मच गया। इनमें से एक बम धमाका खाने-पीने के लिए मशहूर कोटी इलाके के गोकुल चाट भंडार में हुआ था। वहीं, दूसरा शहर के व्यस्तम टूरिस्ट स्पॉट लुम्ब‍िनी पार्क में था।  बम विस्फोट में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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