हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को पेंशनरी बेनिफिट सहित अन्य लाभ देने के निर्देश दिए…..

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी व सिचाई विभाग के वर्कचार्ज के कर्मचारियों की सर्विसेज को जोड़ते हुए पेंशनरी बेनिफिट सहित अन्य लाभ देने के एकलपीठ के आदेश को सरकार की ओर से स्पेशल अपील के माध्यम से चुनौती देने वाली स्पेशल अपील पर सुनवाई के बाद 19 अप्रैल की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ एवम न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के 5 जून 2017 के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एकलपीठ ने पीडब्ल्यूडी व सिचाई विभाग के वर्कचार्ज के कर्मचारियों की सर्विसेज को जोड़ते हुए पेंशनरी बेनिफिट सहित अन्य लाभ देने के निर्देश दिए थे। बता दें कि एकलपीठ के समक्ष पौड़ी गढ़वाल पीडब्ल्यूडी में कार्यरत विक्रम सिंह व अन्य सिचाई विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्कचार्ज की सर्विसेज को जोड़ते हुए उन्हें पेंशनरी बेनिफिट दिया जाए। पूर्व में एकलपीठ ने आदेश पारित कर वर्कचार्ज के कर्मचारियों की सर्विसेज को जोड़ते हुए पेंशनरी बेनिफिट सहित अन्य लाभ देने के निर्देश दिए थे। इस आदेश को सरकार की ओर से स्पेशल अपील के माध्यम से चुनौती दी गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि नियत की।

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