हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सज्जन कुमार

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नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि सज्जन कुमार ताउम्र जेल में रहेंगे। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सत्य की जीत होगी और न्याय होगा। अब इस फैसले को चुनौती देने के लिए सज्‍जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। सज्‍जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की याचिका फाइल की है। आपको बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी भागमल और तीन अन्य की दोषी बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को सरेंडर करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। उल्‍लेखनीय है कि निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।

गौरतलब है कि 1984 के सिख दंगों से जुड़ा यह मामला पांच लोगों की मौत से जुड़ा है। दिल्ली कैंट इलाके के राजपुर में एक नवंबर 1984 को हज़ारों लोगों की भीड़ ने दिल्ली केंट इलाके में सिख समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें एक परिवार के तीन भाइयों नरेंद्र पाल सिंह ,कुलदीप और राघवेंद्र सिंह की हत्या कर दी गयी जबकि एक दूसरे परिवार के गुरप्रीत और उनके बेटे केहर सिंह भी मारे गये थे।

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