हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने सितारगंज इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को बेलेबल वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की हुई।

मामले के अनुसार अध्यापक सितारगंज इंटर कॉलेज के सुरेश चन्द्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इसी वर्ष उनका स्थानांतरण ओखल कांडा नैनीताल में कर दिया था और उसका बेटा ब्रेन ट्यूमर के रोग से पीड़ित है। याचिका में कहा कि इस समय उसके इंटर बोर्ड के पेपर भी चल रहे हैं, इसलिए उनका स्थानांतरण नहीं किया जाय। पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में मौखिक रूप से कहा था कि, इनका ट्रांसफर नहीं किया जाय। विभाग के अन्य अधिकारियों ने भी प्रिंसिपल जगत सिंह गत्याल को कहा की उनका ट्रांसफर न किया जाय और इनको इसी विधालय में रहने दिया जाय, लेकिन प्रिंसिपल ने कोर्ट के आदेश व अपने अधिकारियों के आदेश को न मानकर उनका स्थानांतरण कर दिया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि, प्रिंसिपल कॉलेज में दिन से ही शराब पिए रहता है, जिसका स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रिंसिपल जगत सिंह गत्याल के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करके अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की।

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