तीसरी बार ब्रिटेन की अदालत ने खारिज की नीरव मोदी की जमानत याचिका

Please Share

नई दिल्ली: ब्रिटेन के वेस्टमिन्स्टर कोर्ट ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक(पीएनबी) घोटाले के आरोपित हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है। मामले की अगली सुनावई 28 दिनों के भीतर होगी। अब 30 मई को नीरव को कोर्ट मे पेश होना है।

भगोड़े नीरव मोदी की 19 मार्च को ब्रिटेन के स्कॉटलैंड यार्ड में गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से उसने ब्रिटेन की अदालत में दो बार जमानत के लिए याचिका दायर की लेकिन अदालत ने दोनों बार याचिका खारिज कर दी। बुधवार को भी नीरव के वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने अदालत में जमानत के लएक और याचिका दायर की।

याचिका में नीरव के वकील ने जमानत राशि बढ़ाकर 20 लाख पाउंड करने की पेशकश की। साथ ही कहा कि नीरव लंदन के अपने फ्लैट में 24 घंटे नजरबंद रहने को भी तैयार हैं। लंबी सुनवाई में नीरव के वकील ने कहा कि वैंड्सवर्थ जेल की स्थिति रहने योग्य नहीं है ऐसे में नीरव किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं।

सुनवाई में जज आर्बुनॉट ने कहा कि नीरव के द्वारा किए गए धोखाधड़ी की अपेक्षा जमानत राशि काफी कम है। अगर उसे जमानत दे दी जाती है तो वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ऐसे में नीरव मोदी को जमानत नहीं दी जा सकती।

इससे पहले अदालत में भारत का पक्ष रखते हुए क्राउन प्रासिक्यूसन सर्विस ने कहा कि नीरव के जमानत के लिए जो सबूत पेश किए गए हैं वे नीरव की परिस्थियों में किसी तरह की सुधार को नहीं दर्शाते हैं। ऐसे में उसकी जमानत याचिका खारिज कर देनी चाहिए। सुनवाई के बाद जज ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

You May Also Like