उत्तराखंड ऊर्जा विभाग को हाई कोर्ट से झटका, भर्ती प्रक्रिया पर रोक के 03.01.2018 के आदेश को लेकर की सख्त टिपणी

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देहरादून: आप को बतादे की कुछ दिनों पहले उत्तराखंड ऊर्जा विभाग को शासन से 764 पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिली थी और जिसको लेकर एमडी यूपीसीएल ने कहा था कि अभी हमारे पास राज्य सरकार के द्वारा भर्ती के लिए अनुमोदन मिला है। कोर्ट के आदेश का किसी भी हाल में उल्लंघन नहीं किया जाएगा। भर्तियों को कराने से पहले पूरी स्टडी की जा रही है।

इसी क्रम में उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। संगठन ने अपनी याचिका में सरकार पर कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसमें कोर्ट ने 03 .01 .2018 के आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है।

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याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने इस मामले में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग द्वारा सुनवाई करते हुए, सख्त टिपणी करते हुए कहा है कि सरकार ने जान-बूझकर कर कोर्ट ने आदेश संख्या WPMS नंबर 3283 दिनाक 03 .01 .2018 का पालन नहीं किया है और साथ ही कोर्ट ने सरकार से छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है। अब देखना होगा की सरकार इस मामले पर क्या दलील पेश करती है।

ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश

 

नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश 

UPCL शपत पात्र

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