सोशल मीडिया के जरिए होने वाली शादियों का विफल होना तय-हाईकोर्ट

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अहमदाबाद : युवाओं द्वारा नए मित्र और जीवनसाथी की तलाश करने के लिए सोशल मीडिया का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेबी पर्दीवाला ने शादी से जुड़े एक मामले में कहा है कि फेसबुक के जरिए होने वाली शादियों का विफल होना तय है।

न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला ने यह टिप्पणी अपने 24 जनवरी के आदेश में की। इसमें न्यायमूर्ति ने घरेलू हिंसा के एक मामले का निपटारा किया है। इस मामले में राजकोट की फैंसी शाह ने पति जयदीप शाह और सास-ससुर पर दहेज के लिये प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जयदीप और उसके परिवार के सदस्यों ने हाईकोर्ट में 2016 में मामले को खारिज करने की मांग की। न्यायाधीश ने कहा, ‘उनकी शादी हुई और दांपत्य जीवन में दो महीने के भीतर ही परेशानी आने लगी। मैं इस तथ्य पर गौर करूंगा कि सभी पक्षों ने मामले का समाधान करने का प्रयास किया। हालांकि समझौता नहीं हो सका।’ न्यायाधीश ने यह भी कहा कि, ‘यह फेसबुक पर निर्धारित आधुनिक शादियों में से एक है, जिसका विफल होना तय है।’ नवसारी के रहने वाले जयदीप फेसबुक के जरिए 2011 में फैंसी के संपर्क में आए थे। उस दौरान वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। फरवरी 2015 में दोनों की उनके माता-पिता की रजामंदी से शादी हुई। फ़िलहाल अदालत ने जयदीप को कोई राहत नहीं दी और आदेश दिया कि उनके खिलाफ कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाई जाये।

 

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