टीईटी-2 परीक्षा में यूजी-पीजी व बीएड के उम्मीदवारों को शामिल किया जिए-हाई कोर्ट

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को प्रस्तावित टीईटी-2 परीक्षा में यूजी-पीजी तथा बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने के निर्देश रामनगर बोर्ड को दिए हैं। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी चंद्रशेखर, मनोज सिंह, अल्मोड़ा निवासी दयानंद टम्टा, घनश्याम तिवारी, विक्रम बहादुर, लक्ष्मी, हरिद्वार निवासी रेनू शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह स्नातक-स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने के साथ ही बीएड डिग्री धारक हैं।

उन्हें इस परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक की बाध्यता को आधार बनाकर नहीं रोका जा सकता। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने यूजी-पीजी परीक्षा पास करने के बाद बीएड की डिग्री हासिल की है।

पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को टीईटी 2 परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश पारित किया।

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