चेती मेले के आयोजन को लेकर दायर स्पेशल अपील हुई खारिज

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने काशीपुर के चेती मेले के आयोजन को लेकर दायर स्पेशल अपील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रधान पंडा वंश गोपाल अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि वह काशीपुर में लगने वाला चैती मेले का आयोजन वर्षों से करते आये है। इसलिए उनको इस वर्ष भी मेले का आयोजन करने दिया जाए। याचिका में कहा जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने एक कमेटी का गठन किया है। जिसके अनुसार दुकानों व मेले का आयोजन प्रशासन की ओर से किया जायेगा। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया की इन लोगों द्वारा मेला कराने पर मेला परिसर में शांति भंग होंने का अंदेशा रहता है। पूर्व में एकलपीठ ने जिलाधिकारी के इस आदेश पर रोक नही लगाई थी। जिसके खिलाफ इस आदेश को याचिकाकर्ता की ओर से सपेशल अपील के माध्यम से खंडपीठ में चुनौती दी गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पेशल अपील को खारिज कर दिया।

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