मोदी कैबिनेट का फैसला- पर्सनल डेटा चुराना-बेचना बनेगा क्राइम, कंपनी पर भी लगेगा भारी जुर्माना

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नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने आम आदमी की निजता को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बुधवार को पर्सनल डाटा प्रोटेक्‍शन बिल को मंजूरी दे दी है। अब अगर कोई कंपनी, साइट या एप आपका डाटा चुराती है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस विधेयक में निजी डेटा के संचालन के संबंध में ढांचा तैयार करने की बात कही गई है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी निकायों के आंकड़े भी शामिल हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस नए बिल को चालू शीत सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। विधेयक में निजी डेटा हासिल करने, भंडारण और एकत्र करने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश होने के साथ ही व्यक्तियों की सहमति, दंड, मुआवजा, आचार संहिता और उसे लागू करने के मॉडल का भी उल्लेख होगा। पिछले सप्ताह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार जल्द ही संसद में निजी डेटा के संरक्षण के बारे में एक संतुलित विधेयक पेश करेगी।

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