एनएच-74 घोटाले के आरोपी की अर्जी नामंजूर,15 दिसंबर को करना होगा आत्मसमर्पण

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने एनएच-74 घोटाले में आरोपी बिल्डर प्रिया शर्मा को एक माह की सशर्त शॉर्ट टर्म जमानत की अवधि बढ़ाने की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। आरोपी शर्मा को 15 दिसंबर को निचली कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा।
न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को हल्द्वानी जेल में बंद प्रिया शर्मा की एक माह की शॉर्ट टर्म बेल मंजूर की थी। प्रिया ने इस मामले में हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। इसमें कहा कि उनके स्वास्थ्य परीक्षण और आठ साल की बच्ची की देखरेख के लिए उन्हें जमानत दे दी जाय। इस पर एकलपीठ ने एक माह की जमानत दी थी। इधर, प्रिया की ओर से इस समयावधि में वृद्धि की मांग को लेकर फिर से प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया है। एक माह की जमानत अवधि 14 दिसंबर को समाप्त हो रही है। प्रिया को 15 दिसंबर को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। यहां उल्लेखनीय है कि एनएच घोटाला मामले में एसआईटी के मुखिया सीओ स्वतंत्र कुमार ने एलाइड इंफ्रा की एमडी हल्द्वानी निवासी प्रिया शर्मा और निदेशक एलायंस कॉलोनी रुद्रपुर निवासी सुधीर चावला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि इस घोटाले में जेल में बंद काशीपुर तहसील के डाटा एंट्री ऑपरेटर जीशान ने घोटाले की डेढ़ करोड़ की रकम एलाइड इंफ्रा के खाते में जमा कराई। एसआईटी की पूछताछ में जमीन विक्रेताओं का कहना था कि विक्रय पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके बाद प्रिया और सुधीर की गिरफ्तारी हुई थी।

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