नियमों का उल्लघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध की जाएगी वैद्यानिक कार्यवाही-उत्तराखंड पुलिस

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देहरादून: उत्तराखण्ड़ सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 31 मार्च 2020 तक सम्पूर्ण प्रदेश को लाॅक डाउन किया गया है। जिसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, ऑफिस व अन्य को बन्द रखते हुए, जब तक अति आवश्यक न हो, घरो में ही रहने के निर्देश दिये गये थे। आज दिनांक 23/03/20 को लाॅक डाउन के प्रथम दिन पुलिस द्वारा नगर व देहात क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए गए है, साथ ही विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाकर बाहर निकलने वाले वाहनों/व्यक्तियों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इस दौरान अनावश्यक रूप से शहर में विचरण कर आदेशो की अवज्ञा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा कार्यावाही की गई है।

1- विभिन्न थाना क्षेत्रो में 13 अलग- अलग मामलों में आदेशो का उल्लंघन करने वाले 23 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा धारा 151 सी0आर0पी0सी0 के तहत गिरफतार किया गया।
2- जिला प्रशासन द्वारा लाॅक डाउन के दृष्टिगत जारी किये गये आदेशो का उल्लघन करने वाले 112 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 भादवि के तहत कार्यावाही करते हुए उनके विरूद्ध अलग अलग थानो में अभियोग पंजीकृत किये गए। उक्त सभी व्यक्तियों को थाने से व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ा गया।
3- नियमो का उल्लंघन करने वाले 194 वाहनों का एम0वी0 एक्ट के तहत चालान तथा 53 वाहनों को सीज किया गया।

दून पुलिस की तरफ से सबको अनुरोध है कि कोरोना वायरस के विरूद्ध जारी इस जंग में अपना सहयोग प्रदान करें। जब तक बहुत आवश्यक न हो, घरो से बाहर न निकलें। आवश्यक खाद्य पदार्थो की आपूर्ति हेतू पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में विभिन्न दुकानों को चिन्हित करते हुए उक्त दुकानदार के नाम व नंबर, संबंधित क्षेत्र के बीट कांस्टेबल, हल्का प्रभारी, थाना प्रभारी व पर्यवेक्षण अधिकारी के नंबर संबंधी बैनर/पोस्टर विभिन्न स्थानों पर चस्पा किए गए हैं। जिनसे फोन के माध्यम से सम्पर्क कर आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की सुविधा सुनिश्चित की जा सकती है। कृपया उक्त सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाये। अनावश्यक रूप से शहर में विचरण कर नियमो का उल्लघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।

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