गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति के अयोग्यता मामले में 1 मई को सुनवाई

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति के अयोग्य व उनके शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी होने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 1 मई की तिथि  नियत की है। तब तक अन्य पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवम न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार डॉ. दीनानाथ शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति की नियुक्ति से सम्बंधित सभी दस्तावेज फर्जी हैं और इनकी नियुक्ति गलत हुई है। याचिका में कहा कि कुलपति सुरेंद्र कुमार ने अपनी नियुक्ति के समय फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज लगाए हुए हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि, कुलपति विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति कर रहे हैं, ऐसे अयोग्य अधिकारी नियुक्ति करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। पूर्व में कोर्ट ने इंटरव्यू प्रक्रिया जारी रखने को कहा था, लेकिन नियुक्ति देने पर रोक लगा दी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 1 मई की नियत की। पूर्व के आदेश के क्रम में  भर्ती प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।

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