बागी विधायकों के मामले पर सुनवाई करने वाले जज होंगे सेवानिवृत

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नैनीताल: हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र ध्यानी 12 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त पर सोमवार को फुल कोर्ट रेफरेंस किया जाएगा। जस्टिस ध्यानी ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नरेंद्र दत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट के मुख्य नयायाधीश जे.एम.जोसेफ कोर्ट में सोमवार को 3.30 बजे न्यायमूर्ति ध्यानी के सेवानिवृत्त पर फुल कोर्ट रेफरेंस करेंगे। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति ध्यानी ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। उनके कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई चली थी। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने वाले विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। उन्होंने नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के चुनाव कराने संबंधी आदेश के खिलाफ़ दायर अपील को खारिज करते हुए नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के चुनाव का रास्ता साफ किया था। इसी प्रकार बाल विवाह रोकने के मामले में सरकार से जवाब तलब किया था। नैनीताल स्थित बी.डी.पांडे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में सीएमओ नैनीताल और अस्पताल के सीएमएस को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। इनके आलावा न्यायमूर्ति ध्यानी की कोर्ट ने कुमाऊं स्टोन क्रेशर एसोसिएशन व अन्य याचिकाओं पर विचार के बाद रॉयल्टी बढ़ाने वाले सरकार के आदेश पर रोक लगाई थी।

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