हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को 2008 से एक माह का अतिरिक्त वेतन देने का दिया आदेश

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी के जैसे धोबी, नाई आदि के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को 2008 से वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन (रविवार, सेकण्ड शानिवार व फेस्टिवल में कार्य करने के एवज में) दिया जाये। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सुनील सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, वे पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी में नाइ, धोबी व अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। याचिका में कहा कि वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन रविवार, सेकण्ड शानिवार व फेस्टिवल में कार्य करने के एवज में भुगतान के लिए सरकार को कई बार प्रतियावेदन दिया  गया, लेकिन उनको इसका लाभ नही दिया गया। साथ ही याचिका में कहा कि मिनिस्ट्री कैडर के कर्मचारियों को यह लाभ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से दिया जा रहा है।

पक्षो की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेशित किया है कि 2008 से वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन रविवार, सेकण्ड शानिवार व फेस्टिवल में कार्य करने के एवज में दिया जाये।

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