डीपी यादव की जमानत पर हाईकोर्ट में सात मार्च को सुनवाई

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने पश्चिमी उप्र के बाहुबली नेता डीपी यादव सहित अन्य आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा के मामले में सुनवाई के लिए 7 मार्च की तिथि नियत की है। गाजियाबाद के विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में धर्मपाल यादव यानी डीपी यादव समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद में दादरी के विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या का प्रमुख आरोपी डीपी यादव है। हत्याकांड में डीपी यादव व उसके सहयोगी प्रनीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला को भी देहरादून की सीबीआई अदालत ने 28 फरवरी 2015 को दोषी करार दिया था। अदालत ने 10 मार्च 2015 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट के इसी फैसले को सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मृत विधायक महेंद्र सिंह भाटी के पुत्र नितिश भाटी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें आजीवन कारावास की सजा को कम बताते हुए सजा को बढ़ाये जाने की मांग की है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 मार्च की तिथि तय की है।

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