सरकार ने दो हफ्ते के लिए और बढ़ाया लॉकडाउन, 17 मई तक रहेगा जारी, दी गई यह छूटें

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नई दिल्ली: देश में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को दो और हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने इसके जानकारी दी है।

दरअसल लॉकडाउन 2 तीन मई को खत्म होने वाली थी। अब चार मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 लागू रहेगा। इस बीच जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है।

शुक्रवार को ही सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया था। इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लए गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं जो देश के जिलों को कोरोना के बढ़ते खतरे के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में बांटने के आधार पर किया गया है। सरकार ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों को कई तरह की रियायतें भी मिलेंगी। सरकार ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। ग्रीन और ऑरेंज जोनों में कई तरह की रियायतें दी गई है जिसमे  ई-कॉमर्स को भी छूट दी गयी है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी छूट दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति भी दी गई है और बस डिपो में 50%  कर्मचारी ही काम कर सकेंगे।

लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने से पहले ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। देश के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। इन इलाकों में Covid-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और अन्य एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है।

रेड जोन में प्रतिबंध के साथ कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है। चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) के साथ और दो पहिया वाहन में एक व्‍यक्ति को आवाजाही की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक एस्‍टेस्‍ट और टाउनशिप की अनुमति दी गई है।
अन्य औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों को काम करने की अनुमति है। वे उत्पादन इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है, आईटी हार्डवेयर का निर्माण, जूट उद्योग और, पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयां काम कर सकेंगी।

नई गाइडलाइनों के मुताबिक देश में सभी जोन में सीमित मात्रा में गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसमें हवाई, रेल, मेट्रो और रोड के जरिए अंतरराज्यीय यात्राएं शामिल हैं। स्कूल, कॉलेज, और अन्य शैक्षणिक-प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं, जिसमें होटल और रेस्टोरेंट्स दोनों ही शामिल होंगे इनपर प्रतिबंध जारी रहेगाइसके अलावा बड़ी भीड़ वाली जगहें, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स आदि। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य तरह के आयोजन, और धार्मिक जगहें, पूजा की जगहों पर भी रोक जारी रहेगी। 

देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा 35 हजार पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35365 हो गई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 1152 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 9065 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। 

 

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