देहरादून में फैले कूड़े मामले में हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने नगर निगम देहरादून को 21 मई तक देहरादून में फैले कूड़े के मामले में रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायधीश केएम जोसफ एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की  खण्डपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार, देहरादून निवासी जतीन सब्बरवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, देहरादून में पिछले दस-बारह दिनों से सड़क के किनारे, मेन चौराहे, गली व मोहल्लो में नगर निगम द्वारा सफाई नहीं कराई जा रही है। जिससे शहर में कूड़े के ढेर लग गए है। याचिका में कहा कि, कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। जिसकी शिकायत शहरवासियों ने नगर निगम, राज्य सरकार व पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड से की लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। नगर निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि उनके सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। जिस कारण शहर की सफाई नहीं हो पाई, अब सफाई कर्मचारियो की हड़ताल समाप्त हो गयी है और कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है । इस पर कोर्ट ने पूछा कि सफाई कर्मचारियों  ने अपनी हड़ताल वापस ली या नहीं ली, क्या नगर निगम सफाई नहीं करायेगा ? कोर्ट ने मामले को गम्भीर मानते हुए 21 मई तक नगर निगम से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि नियत की।

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