छुट्टी पर भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आलोक वर्मा, 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई

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नई दिल्ली: सरकार ने सीबीआई के निदेशक रहे आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं वर्मा ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आलोक वर्मा ने बुधवार को शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर निदेशक पद से हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी। वर्मा का कहना है कि सभी नियम-कानूनों को दरकिनार कर उन्हें पद से हटा दिया गया। आलोक वर्मा की याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है।

आलोक वर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गोपाल सुब्रमण्यम ने याचिका दायर की है। सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्र सरकार ने आज सुबह आलोकक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर जाने को कहा है, जिससे की कई संवेदनशील मामलों की जांच पर प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि आलोक वर्मा को केंद्र सरकार ने नोटिस जारी करके छुट्टी पर जाने को कहा है। उनकी जगह पर एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया है। सीबीआई के भीतर घूसकांड के बाद लगातार आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना विवादों में थे, जिसके बाद केंद्र ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी छुट्टी कर दी है।

बता दें कि आलोक वर्मा के जाने के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नागेश्वर राव ने बुधवार सुबह ही अपना कार्यभार संभाला। नागेश्वर ने पदभार संभालते ही कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह ही सीबीआई ने अपने दफ्तर के 10वें और 11वें फ्लोर को सील कर दिया है। और वहां किसी भी व्यक्ति को इन फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है।

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